Registrar Firms and Societies

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 मे जारी अधिसूचना अनुसार समिति एवं फार्मो के लिए निम्नानुसार मपमान ( समय- सीमा ) :-

क्रमांक कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नामछ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदान की जानी है सेवा प्रदाय करके की समया-सीमा   ( कार्य दिवस ) सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी ( पद )सक्षम अधिकारी अपीलीय अधिकारी
1 कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं छत्तीसगढ़ नया रायपुरछत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( संशोधन 1998 ) की धारा-7 के अधीन समिति नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व. सहायता समूह, के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही15 कार्य दिवस (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर)सहायक पंजीयक को अधिनियम की धारा-4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारीपंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए छत्तीसगढ़सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उधोग विभाग
2 सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( संशोधन 1998 ) की धारा-7 के अधीन समिति नवयुवक मंडल, महिला स्व. सहायता समूह, के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही15 कार्य दिवस (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर)सहायक पंजीयक अधिनियम की धारा-4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारीपंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए छत्तीसगढ़सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उधोग विभाग
 भारतीय भागीदारी अधीनीयम 1932 की धारा- 59 के अधीन भागीदारी फर्मो के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही07 कार्य दिवस (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर)सहायक पंजीयक अधिनियम की धारा-4(2) के तहत् प्राधिकृत अधिकारीपंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए छत्तीसगढ़सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उधोग विभाग